हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए Mukhyamantri Bhed Bakri Palak Utthan Yojana शुरू की है, जो हरियाणा बकरी पालन योजना के रूप में भी जानी जाती है। यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो भेड़ बकरी पालन लोन हरियाणा या सब्सिडी की मदद से पशुपालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), बीपीएल परिवारों, और विधवाओं को 90% से 100% तक सब्सिडी दी जाती है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 25% से 50% तक सब्सिडी का प्रावधान है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा भेड़ पालन योजना के जरिए स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है।
इस वेबसाइट पर हम आपको ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं, ताकि आप आसानी से इनका लाभ उठा सकें। इस लेख में हम मुख्यमंत्री पशुपालन योजना हरियाणा के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिसमें योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, और आवेदन प्रक्रिया शामिल है।
Mukhyamantri Bhed Bakri Palak Utthan Yojana क्या है?
यह योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। यह योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना पशुपालन का हिस्सा है और हरियाणा पशुपालन सब्सिडी योजना के तहत संचालित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य भेड़ और बकरी पालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
हरियाणा सरकार पशुपालन योजना के तहत, यह योजना पशुपालकों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, और तकनीकी मार्गदर्शन देती है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कम लागत में पशुपालन शुरू करना चाहते हैं और अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं।
योजना के उद्देश्य
हरियाणा भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं:
- स्वरोजगार के अवसर: ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ और बकरी पालन के जरिए रोजगार के नए रास्ते खोलना।
- आर्थिक सशक्तिकरण: अनुसूचित जाति, बीपीएल, और विधवाओं को विशेष सब्सिडी देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना।
- पशुपालन को बढ़ावा: आधुनिक तकनीकों के साथ भेड़ और बकरी पालन को व्यवस्थित और लाभकारी बनाना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था: पशुपालन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
Mukhyamantri Bhed Bakri Palak Utthan Yojana के लाभ और विशेषताएं
मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालन योजना कई तरह के लाभ प्रदान करती है, जो इसे हरियाणा के पशुपालकों के लिए खास बनाती है। यहाँ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं:
- उच्च सब्सिडी: अनुसूचित जाति, बीपीएल, और विधवाओं को 90% से 100% तक सब्सिडी मिलती है। सामान्य वर्ग के लिए 25% से 50% तक सब्सिडी का प्रावधान है।
- लोन सुविधा: भेड़ बकरी पालन लोन हरियाणा के तहत कम ब्याज पर लोन उपलब्ध है, जिससे पशुपालक आसानी से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
- प्रशिक्षण: सरकार द्वारा पशुपालकों को भेड़ और बकरी पालन के लिए मुफ्त प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जाती है।
- महिलाओं को प्राथमिकता: महिलाओं को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
- आधुनिक तकनीक: योजना में आधुनिक पशुपालन तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जाता है, जिससे व्यवसाय अधिक लाभकारी हो।
- ग्रामीण रोजगार: यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाती है, जिससे लोग अपने गाँव में ही व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
Mukhyamantri Bhed Bakri Palak Utthan Yojana के पात्रता मापदंड
हरियाणा में बकरी पालन के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा:
- निवास: आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु: आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- वर्ग: अनुसूचित जाति, बीपीएल, और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन सामान्य वर्ग के लोग भी आवेदन कर सकते हैं।
- पशुपालन रुचि: भेड़ या बकरी पालन में रुचि या अनुभव होना चाहिए। अनुभव न होने पर सरकार प्रशिक्षण देती है।
- दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, और परिवार पहचान पत्र (PPP) जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।
Mukhyamantri Bhed Bakri Palak Utthan Yojana के आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना में आवेदन करना आसान है। यहाँ saralharyana.gov.in पर आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है:
वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक सेवा पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।
साइन इन सेक्शन: वेबसाइट के दाहिने तरफ आपको Sign in Here का सेक्शन मिलेगा।
नया पंजीकरण: Sign in Here के नीचे New User/Register Here का विकल्प होगा। इसे क्लिक करें।

पॉपअप फॉर्म भरें: क्लिक करने पर एक पॉपअप फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद Register बटन पर क्लिक करें।

लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद, अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
योजना का चयन: लॉगिन करने के बाद, मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना या हरियाणा बकरी पालन योजना खोजें और आवेदन फॉर्म खोलें।
दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, और परिवार पहचान पत्र (PPP) जैसे दस्तावेज अपलोड करें।
फॉर्म जमा करें: फॉर्म को ध्यान से भरें और ऑनलाइन जमा करें। आप चाहें तो नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय में भी फॉर्म जमा कर सकते हैं।
सत्यापन: आपके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा।
स्वीकृति: सत्यापन के बाद, यदि आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो आपको सब्सिडी और लोन की सुविधा दी जाएगी।
नोट: आवेदन करने से पहले, सभी दस्तावेज तैयार रखें। अगर आपको कोई परेशानी हो, तो saralharyana.gov.in के हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 (सोमवार से शनिवार, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) पर संपर्क करें। आप नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय से भी सहायता ले सकते हैं।
योजना से लाभ कैसे उठाएं?
हरियाणा भेड़ पालन योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित सुझावों का पालन करें:
- प्रशिक्षण लें: अगर आपको पशुपालन का अनुभव नहीं है, तो सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें। ये प्रशिक्षण मुफ्त हैं और आपको आधुनिक तकनीकों की जानकारी देते हैं।
- बाजार का अध्ययन करें: भेड़ और बकरी पालन से होने वाले उत्पादों (जैसे दूध, ऊन, और मांस) के लिए स्थानीय बाजार की मांग और कीमतों का अध्ययन करें।
- आधुनिक तकनीक अपनाएं: आधुनिक पशुपालन तकनीकों, जैसे बेहतर चारा प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य देखभाल, का उपयोग करें।
- नवीनतम जानकारी: योजना की ताजा जानकारी के लिए pashudhanharyana.gov.in या saralharyana.gov.in पर नियमित रूप से जांच करें।
- वित्तीय प्रबंधन: सब्सिडी और लोन का उपयोग सही तरीके से करें, ताकि आपका व्यवसाय लंबे समय तक लाभकारी रहे।
अन्य समान योजनाएं
हरियाणा सरकार कई अन्य योजनाएं भी चला रही है जो स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ावा देती हैं। इनमें से कुछ हैं:
- सक्षम युवा योजना: यह योजना हरियाणा के शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर प्रदान करती है।
- हरियाणा रोजगार मेला: यह कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के अवसर प्रदान करता है।
इन योजनाओं की जानकारी के लिए ‘रोजगार योजनाये’ वेबसाइट पर जाएं और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानें।
योजना का प्रभाव
मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाया है। इस योजना के जरिए हजारों पशुपालकों ने अपना व्यवसाय शुरू किया है और अपनी आय में वृद्धि की है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह योजना एक वरदान साबित हुई है।
यह योजना न केवल व्यक्तिगत स्तर पर आत्मनिर्भरता लाती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार पशुपालन योजना के तहत मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक शानदार अवसर है। 90% से 100% तक सब्सिडी और लोन की सुविधा के साथ, यह योजना पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। saralharyana.gov.in पर आसान आवेदन प्रक्रिया के साथ, आप इस योजना का लाभ उठाकर अपना पशुपालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
‘रोजगार योजनाये’ वेबसाइट पर ऐसी ही अन्य योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में बताएं। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज ही saralharyana.gov.in पर पंजीकरण करें और अपने स्वरोजगार के सपने को हकीकत में बदलें!
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
इस योजना में 10 से 50 भेड़ या बकरी की इकाई के लिए सब्सिडी दी जाती है, जो इकाई के आकार और आवेदक के वर्ग (SC/बीपीएल/सामान्य) पर निर्भर करता है।
प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, लेकिन नए पशुपालकों को सरकार द्वारा मुफ्त प्रशिक्षण लेने की सलाह दी जाती है ताकि वे व्यवसाय को बेहतर तरीके से चला सकें।
हां, हरियाणा के शहरी निवासी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास पशुपालन के लिए उपयुक्त स्थान और सुविधाएं हों।
आप saralharyana.gov.in पर लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर संपर्क कर सकते हैं।
पशुओं का बीमा अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में सरकार बीमा की सुविधा प्रदान करती है। इसके लिए पशुपालन विभाग से संपर्क करें।
यह योजना मुख्य रूप से स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देती है, लेकिन कुछ मामलों में आधुनिक नस्लों के लिए भी सहायता मिल सकती है। इसके लिए पशुपालन विभाग से जानकारी लें।
लोन चुकाने की समय सीमा बैंक और लोन की शर्तों पर निर्भर करती है। आमतौर पर 3 से 7 वर्ष की अवधि दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए बैंक से संपर्क करें।
हां, आप नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय में ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। हालांकि, ऑनलाइन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक है।

मैं एक Digital Marketer और Blogger हूँ, जिसे कहानियों और विचारों को शब्दों में पिरोना बेहद पसंद है। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में मेरी विशेषज्ञता के साथ, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से उपयोगी और प्रेरणादायक लेख साझा करता हूँ। वर्तमान में, मैं एक डिजिटल मार्केटर के रूप में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं नवीनतम रुझानों और रणनीतियों को लागू करता हूँ। मेरे लेखन का उद्देश्य पाठकों को नई जानकारी प्रदान करना और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करना है।